इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए नए नियम बनाएगी SEBI, अब 25 करोड़ की नेटवर्थ का होना जरूरी
SEBI Rules for Index Providers: सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए नए नियमों को जारी करने के लिए डिस्कशन पेपर जारी किया है.
SEBI Rules for Index Providers: सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में किन शेयरों को शामिल करना है और किन शेयरों को बाहर करना है, इसका फैसला लेने का अधिकार इंडेक्स प्रोवाइडर्स के पास होता है. हालांकि अब मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) इंडेक्स रेगुलेटर के लिए नए नियम बनाने जा रही है. ज़ी बिजनेस ने पहले 7 जून को इसके बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि इंडेक्स प्रोवाइडर्स (Index Providers) के लिए नए सिरे से नियम बनेंगे. इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डिस्कशन पेपर जारी कर दिया है. अब इंडेक्स प्रोवाइडर्स को इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस के नियम को मानना जरूरी होगा. इसके अलावा डिस्कशन पेपर में और भी शर्तों और बातों का उल्लेख किया गया है.
इंडेक्स प्रोवाइडर्स पर लगेगा रेगुलेशन
सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा कि इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए विनियमों को अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंड, कंप्लायंस, डिस्क्लोजर्स समेत अन्य मामलों में दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रावधान निर्धारित करने चाहिए.
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सेबी का नया प्रस्ताव घरेलू और विदेशी दोनों इंडेक्स प्रोवाइडर्स पर लागू होगा. इसके अलावा जो विदेशी इंडेक्स भारत में लॉन्च होंगे, वो सेबी के तहत रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे. इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की शर्त रखी गई है.
इंडेक्स की गणना करने का तरीका करना होगा पब्लिक
सेबी ने अपने डिस्कशन पेपर में कहा कि नए नियमों के तहत इंडेक्स प्रोवाइडर्स (Index Providers) को इंडेक्स की गणना करने का तरीका सार्वजनिक करना होगा. सेबी की ओर से जारी पेपर में कहा गया कि कम से कम 5 साल तक इंडेक्स प्रोवाइडर की सेवा देने का अनुभव जरूरी है. इसके अलावा मौजूदा इंडेक्स डिजाइन की समीक्षा के लिए निगरानी समिति बनानी होगी.
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इन शर्तों को भी किया गया शामिल
इसके अलावा सेबी के कंसल्टेशन पेपर ये भी कहा गया कि हितों का टकराव ना हो, इसके लिए ये तय करना होगा कि स्वतंत्रता बनी रहे. इसके अलावा शिकायत निवारण की व्यवस्था बनानी होगी और ऑनलाइन आर्बिटेशन की भी सुविधा को जोर देना होगा. बता दें कि इस प्रस्ताव पर 27 जनवरी तक सभी पक्षों के सुझाव शामिल किए जाएंगे.
12:12 PM IST